दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र की सैन्य भर्ती योजना 'अग्निपथ' के खिलाफ दायर हुईं सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने कहा, "इस स्कीम में दखल देने की कोई वजह नहीं दिखाई दे रही है।" कोर्ट ने कहा कि यह भर्ती योजना राष्ट्रीय हित में शुरू की गई है जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों की 'बेहतर तैयारी' सुनिश्चित करना है।