दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कोविड-19 की रिपोर्ट के रिजल्ट को लेकर समयसीमा तय कर दी है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि कोरोना वायरस की रिपोर्ट 24 से 48 घंटे में आए. साथ ही दिल्ली सरकार अपनी वेबसाइट पर भी लगातार अपडट करे कि राज्य में कितने मामले कोरोना के हैं.
दरअसल, एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है. जनहित याचिका में कहा गया था कि कोविड-19 की रिपोर्ट दिल्ली में बहुत देरी से आ रही है. इसी वजह से कांटैक्ट ट्रेसिंग टीम सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है और इसी वजह से कोविड-19 इंफेक्शन से जुड़े मामले राजधानी में बढ़ रहे हैं.
दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कोविड-19 की रिपोर्ट के रिजल्ट को लेकर समयसीमा तय कर दी है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि कोरोना वायरस की रिपोर्ट 24 से 48 घंटे में आए. साथ ही दिल्ली सरकार अपनी वेबसाइट पर भी लगातार अपडट करे कि राज्य में कितने मामले कोरोना के हैं.
दरअसल, एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है. जनहित याचिका में कहा गया था कि कोविड-19 की रिपोर्ट दिल्ली में बहुत देरी से आ रही है. इसी वजह से कांटैक्ट ट्रेसिंग टीम सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है और इसी वजह से कोविड-19 इंफेक्शन से जुड़े मामले राजधानी में बढ़ रहे हैं.