अदालत ने दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल समेत पांच आरोपियों को विवेक विहार के बिल्डर के घर में अनधिकृत प्रवेश कर मारपीट में छह माह कैद और एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. आरोपियों ने छह फरवरी 2015 को बिल्डर और भाजपा नेता के घर में जबरन घुसकर मारपीट की थी.