केंद्र सरकार ने सोमवार को ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल 2024 को वापस ले लिया है. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से बिल के ड्राफ्ट को हितधारकों के सुझाव और फीडबैक के लिए सर्कुलेट किया गया था. लेकिन अब विस्तृत विचार-विमर्श के बाद सरकार नया ड्राफ्ट जारी करेगी. सरकार ने सुझाव की समयसीमा बढ़ा दी है.