केंद्र ने बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय में कहा कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) उसके ‘नियंत्रण' में नहीं है और वह एजेंसी द्वारा दर्ज अपराध या उसकी जांच की निगरानी नहीं कर सकता है. केंद्र की यह दलील इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि विपक्षी दल सरकार पर अपने प्रतिद्वंद्वियों को निशाना बनाने के लिए सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते रहे हैं.