रायपुर की एक विशेष सीबीआई अदालत ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 2017 के कथित सेक्स सीडी मामले में बरी कर दिया है. कोर्ट ने सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए ये फैसला सुनाया.
सीडी कांड में भूपेश बघेल को राहत: मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विनोद वर्मा और कैलाश मुरारका रायपुर के सीबीआई कोर्ट में पेश हुए. विशेष मजिस्ट्रेट (सीबीआई) रायपुर भूपेश कुमार बसंत ने बघेल के बरी करने के आवेदन पर विचार किया और उन्हें राहत दी. वरिष्ठ वकील मनीष दत्त ने बताया कि विशेष मजिस्ट्रेट ने कहा कि मामले में दायर आरोपपत्र में उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं. कोर्ट के आदेश की कॉपी आज उपलब्ध कराई जाएगी.