सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मराठा समुदाय को 16 प्रतिशत आरक्षण को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया. कोर्ट के फैसले के मुताबिक राज्य में मराठा आरक्षण जारी रहेगा. हालांकि कोर्ट ने कहा कि सरकार ने जो 16% आरक्षण दिया है वो संभव नहीं है.
कोर्ट ने कहा कि गायकवाड़ कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक 12-13% आरक्षण दिया जाना चाहिए और इस बात को कोर्ट भी मानती है. इसके साथ ही कोर्ट ने SEBC कमीशन की रिपोर्ट को भी माना. कोर्ट ने 50% ज्यादा आरक्षण देने की बात को भी कोर्ट ने संविधान के दायरे में माना है. कोर्ट ने कहा कि कि आरक्षण देना राज्य का अधिकार है.
सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मराठा समुदाय को 16 प्रतिशत आरक्षण को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया. कोर्ट के फैसले के मुताबिक राज्य में मराठा आरक्षण जारी रहेगा. हालांकि कोर्ट ने कहा कि सरकार ने जो 16% आरक्षण दिया है वो संभव नहीं है.
कोर्ट ने कहा कि गायकवाड़ कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक 12-13% आरक्षण दिया जाना चाहिए और इस बात को कोर्ट भी मानती है. इसके साथ ही कोर्ट ने SEBC कमीशन की रिपोर्ट को भी माना. कोर्ट ने 50% ज्यादा आरक्षण देने की बात को भी कोर्ट ने संविधान के दायरे में माना है. कोर्ट ने कहा कि कि आरक्षण देना राज्य का अधिकार है.