राज्यसभा में सोमवार को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित हो गया। इस बिल के तहत दिल्ली में सरकारी अफसरों के ट्रांसफर व पोस्टिंग को लेकर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार उप-राज्यपाल के पास होगा। इस बिल पर पर्ची के ज़रिए वोटिंग हुई जिसमें पक्ष में 131 वोट और विपक्ष में 102 वोट पड़े।