बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने एक आदेश जारी कर सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक प्राइवेट कोचिंग संस्थानों के संचालन पर रोक लगा दी है। विभाग ने स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के मकसद से यह आदेश जारी किया है। आदेश का पालन नहीं करने वाले संस्थानों पर कार्रवाई की जाएगी।