सूरत रेप मामले में शुक्रवार को गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम बापू पर अहम फैसला सुनाया. हाईकोर्ट ने आसाराम को मेडिकल आधार पर तीन महीने यानी 30 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी. इससे आसाराम को बड़ी राहत मिली है. हालांकि आसाराम ने छह महीने की स्थाई जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी.