जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सोमवार (11 दिसंबर) को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाना संवैधानिक रूप से वैध था. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने सबसे अहम टिप्पणी तब की, जब अदालत ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में 30 सितंबर, 2024 तक विधानसभा चुनाव करवाए जाने चाहिए. कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस देने का भी निर्देश दिया है.