महाराष्ट्र के एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने एनसीपी नेता अजित पवार को सिंचाई घोटाले में आरोपों से मुक्त कर दिया है। 27 नवंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट में जमा किए गए शपथपत्र के मुताबिक विदर्भ सिंचाई विकास निगम (वीआईडीसी) के चेयरमैन अजित पवार को कार्यकारी एजेंसियों के कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि पवार के पास कोई वैधानिक दायित्व नहीं है।
महाराष्ट्र के एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने एनसीपी नेता अजित पवार को सिंचाई घोटाले में आरोपों से मुक्त कर दिया है। 27 नवंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट में जमा किए गए शपथपत्र के मुताबिक विदर्भ सिंचाई विकास निगम (वीआईडीसी) के चेयरमैन अजित पवार को कार्यकारी एजेंसियों के कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि पवार के पास कोई वैधानिक दायित्व नहीं है।