कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के. कविता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. शीर्ष अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि गवाही हो चुकी है, आरोप पत्र दाखिल हो चुका है. अब क्या है. बीआरएस नेता की ओर से वकील मुकुल रोहतगी ने दलील रखी. रोहतगी ने कहा कि वह कहीं भागकर नहीं जाएंगी. वह एक पार्टी की नेता हैं.