कोरोना संकट के बीच मार्च से बंद चल रहे सिनेमाहॉल आखिरकार आज से खुलने जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने अनलॉक 5 के तहत 15 अक्टूबर से सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क को खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है। सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने विस्तृत गाइडलाइंडस जारी की हैं। वहीं राज्य सरकारों ने भी सिनेमाहॉल मालिकों को सख्त निर्देश दिए हैं। सिनेमा हॉल में फेस मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, थर्मल स्क्रीनिंग का प्रावधान, हैंडवाश और सैनिटाइजर का प्रयोग करना अनिवार्य होगा।
जानिए किन नियमों का पालन करना होगा
दिशा निर्देशों के अनुसार सिनेमाहॉल में प्रवेश के लिए आरोग्य सेतु एप होना अनिवार्य है। सिनेमा हॉल में हर दूसरी सीट पर क्रॉस का मार्क लगा हो, यानि उस पर बैठना वर्जित होगा। सिनेमा हॉल 50 प्रतिशत कैपिसिटी के साथ खुलेंगे। मूवी देखने के दौरान किसी तरह की चीजों को खाने और पीने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।
कोरोना संकट के बीच मार्च से बंद चल रहे सिनेमाहॉल आखिरकार आज से खुलने जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने अनलॉक 5 के तहत 15 अक्टूबर से सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क को खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है। सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने विस्तृत गाइडलाइंडस जारी की हैं। वहीं राज्य सरकारों ने भी सिनेमाहॉल मालिकों को सख्त निर्देश दिए हैं। सिनेमा हॉल में फेस मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, थर्मल स्क्रीनिंग का प्रावधान, हैंडवाश और सैनिटाइजर का प्रयोग करना अनिवार्य होगा।
जानिए किन नियमों का पालन करना होगा
दिशा निर्देशों के अनुसार सिनेमाहॉल में प्रवेश के लिए आरोग्य सेतु एप होना अनिवार्य है। सिनेमा हॉल में हर दूसरी सीट पर क्रॉस का मार्क लगा हो, यानि उस पर बैठना वर्जित होगा। सिनेमा हॉल 50 प्रतिशत कैपिसिटी के साथ खुलेंगे। मूवी देखने के दौरान किसी तरह की चीजों को खाने और पीने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।