मुंबई की आरे कॉलोनी में मेट्रो के काम के लिए पेड़ों को काटे जाने के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MMRCL)के प्रोजेक्ट पर किसी तरह का स्टे नहीं लगाया गया है. साथ ही कोर्ट ने कहा है कि MMRCL को अदालत में इसकी रिपोर्ट जमा करनी होगी कि उसने इस प्रोजेक्ट से हुई क्षति के बदले कितने पौधे लगाए हैं.
मुंबई की आरे कॉलोनी में मेट्रो के काम के लिए पेड़ों को काटे जाने के विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MMRCL)के प्रोजेक्ट पर किसी तरह का स्टे नहीं लगाया गया है. साथ ही कोर्ट ने कहा है कि MMRCL को अदालत में इसकी रिपोर्ट जमा करनी होगी कि उसने इस प्रोजेक्ट से हुई क्षति के बदले कितने पौधे लगाए हैं.