कर्नाटक हाईकोर्ट की धारवाड़ पीठ ने कोप्पल जिले के गंगावती तालुक के मरकुंबी गांव में दलितों के खिलाफ हिंसा के मामले में आजीवन कारावास की सजा पाए 97 आरोपियों को बुधवार को जमानत दे दी.
जस्टिस श्रीनिवास हरीश कुमार और जस्टिस टीजी शिवशंकर गौड़ा की पीठ ने मामले में चौथे आरोपी पम्पावती सहित अन्य आरोपियों की ओर से अलग-अलग दायर 10 आपराधिक अपीलों को स्वीकार कर लिया और 97 आरोपियों को जमानत दे दी गई.
दलितों के खिलाफ हिंसा मामले में, प्रथम आरोपी मंजूनाथ को छोड़कर बाकी सभी को जमानत मिल गई है. अदालत ने सभी आरोपियों को एक लाख रुपये का निजी मुचलका जमा करने का निर्देश दिया है. दोषियों को ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाए गए जुर्माने की राशि का भी भुगतान करना होगा.