सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक विधानसभा स्पीकर द्वारा अयोग्य ठहराए गए 17 बागी विधायकों को राहत देते हुए फैसला दिया है कि वे उप-चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि स्पीकर द्वारा विधायकों को अयोग्य ठहराना सही था लेकिन उन्हें 2023 तक अयोग्य ठहराना गलत है। गौरतलब है कि कर्नाटक में 5 दिसंबर को विधानसभा उप-चुनाव है।
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक विधानसभा स्पीकर द्वारा अयोग्य ठहराए गए 17 बागी विधायकों को राहत देते हुए फैसला दिया है कि वे उप-चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि स्पीकर द्वारा विधायकों को अयोग्य ठहराना सही था लेकिन उन्हें 2023 तक अयोग्य ठहराना गलत है। गौरतलब है कि कर्नाटक में 5 दिसंबर को विधानसभा उप-चुनाव है।